नई दिल्लीः नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट क्रू शेड्यूलिंग से संबंधित तीन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने एयर इंडिया (Air India) को इन लोगों को हटाने का आदेश दिया है। डीजीसीए द्वारा यह आदेश "गंभीर और बार-बार उल्लंघन" के बाद दिया गया है। 

एयरलाइन द्वारा स्वेच्छा से इन कमियों को उजागर किया गया। इसके तहत पता चला कि फ्लाइट क्रू को अनिवार्य लाइसेंसिंग, आराम और रिसेंसी मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद फ्लाइट क्रू को शेड्यूल किया गया और संचालित किया गया। फ्लाइट में इन कमियों का पता ARMS सिस्टम में की गई समीक्षा के बाद पता चली। ARMS (एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) एयरलाइन्स के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल क्रू प्रबंधन के लिए किया जाता है। 

DGCA का आदेश

हिंदुस्तान टाइम्स ने डीजीसीए के आदेश के हवाले से लिखा "स्वैच्छिक खुलासे ध्यान देने योग्य हैं, चालक दल की शेड्यूलिंग, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। विशेष रूप से चिंता की बात है कि इन परिचालन चूकों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक उपायो का अभाव है।" यह आदेश 20 जून को जारी किया गया था। 

विमानन नियामक संस्था ने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार तीन अधिकारियों की पहचान हुई है। ये अधिकारी हैं-  प्रभागीय उपाध्यक्ष चूरा सिंह, परिचालन निदेशालय में मुख्य प्रबंधक पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग-योजना देखने वाली पायल अरोड़ा।

डीजीसीए द्वारा यह आदेश अहमदाबाद विमान हादसे (Ahmedabad Plane Crash) के बाद आया है जो टेकऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया और विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए थे। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, सात पुर्तगाली और एक आरलैंड का नागरिक शामिल था।

गैर-परिचालन रोल में होगी नियुक्ति

इन अधिकारियों को गंभीर और बार-बार होने वाली चूकों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इनके द्वारा की गई खामियों में अनधिकृत और गैर-अनुपाल चालन दल की जोड़ियां, अनिवार्य लाइसेंसिंग और रिसेंसी मानदंडों का उल्लंघन शामिल है। इसके अलावा समय-निर्धारण प्रोटोकॉल और निरीक्षण में प्रणालीगत विफलताएं शामिल हैं।

इन खामियों के लिए जिम्मेदार पाने के लिए डीजीसीए ने इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से संबंधित सभी रोल के लिए हटाने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह कार्यवाही आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर होनी चाहिए। 

डीजीसीए ने कहा है कि इन अधिकारियों को गैर-परिचालन रोल में नियुक्त किया जाएगा।