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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को फटकार लगाई है क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बावजूद टिकटों की बिक्री जारी रही।
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इस भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और कोर्ट ने सवाल किया कि एक कोच में बैठ सकने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचे गए।
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कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुरक्षा उपायों की मांग की, जिसमें रेलवे अधिनियम की धारा लागू करने पर जोर दिया गया।
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रेलवे अधिनियम की धारा-147 के अनुसार, रेलवे की संपत्ति का दुरुपयोग करने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि अगर मौजूदा कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाता, तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था।
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रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेलवे बोर्ड इस परिस्थिति के सभी पहलुओं पर गौर करेगा।
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भगदड़ का मुख्य कारण स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ बताया गया, जहां प्रति घंटे 1500 टिकट बेचे गए थे।
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मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी, और कोर्ट ने केंद्र और रेलवे से जवाब मांगा है।
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