'न गिराएं सेना का मनोबल', पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्यों करनी पड़ी ऐसी टिप्पणी?

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सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है।

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कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सेना का मनोबल गिरता है और याचिकाकर्ताओं को मामले की संवेदनशीलता पर गौर करना चाहिए था।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें और सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं।

22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और इसके लिए न्यायिक आयोग की मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि न्यायाधीशों का काम विवादों पर निर्णय देना है, न कि पूछताछ करना।

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भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोकना।

भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर भी रोक लगाई है।

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पाकिस्तान ने भारतीय विमानों की अपने हवाई क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगाई है और शिमला समझौते से अलग होने का फैसला लिया है।

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भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर भी रोक लगाई है।