वक्फ में नई नियुक्ति नहीं... केंद्र को 7 दिन का वक्त; जानिए वक्फ SC ने क्या कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाई है और अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी।

यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सुधार लाने के उद्देश्य से 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ था, लेकिन इसे विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने "मुस्लिम विरोधी" और "असंवैधानिक" करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

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चीफ जस्टिस ने कहा कि 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अलग से सुनी जाएंगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है।

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