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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय को दी ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा, AI तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर लगाई थी गुहार

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले भी कई हस्तियां इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट जा चुकी हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार, 11 सितंबर को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा प्रदान की। एक्ट्रेस ने 9 सितंबर को इसके लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करना न सिर्फ उसकी निजता का हनन है बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी कमजोर करता है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस तेजस करिया ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेत्री के व्यक्तिगत गुणों जैसे उनके नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करने से रोक दिया। अदालत ने इस दौरान एआई तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई। अदालत ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों के इस तरह के दुरुपयोग से अभिनेत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है।

ऐश्वर्या राय के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा “व्यक्तियों के पर्सनैलिटी अधिकारी सीधे शब्दों में कहें तो अपनी छवि, नाम, समानता या व्यक्तित्व के अन्य गुणों के शोषण को नियंत्रित करने और संरक्षित करने के अधिकार के साथ-साथ, उससे प्राप्त होने वाले व्यावसायिक लाभों को भी शामिल करते हैं। पर्सनैलिटी अधिकार व्यक्तियों की अपनी स्वायत्ता में निहित हो सकते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व के अन्य गुणों की समानता के शोषण की अनुमति दें या न दें।”

इसमें आगे कहा गया “दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के अनधिकृत दोहन के दो पहलू हो सकते हैं – पहला उसके व्यक्तित्व के गुणों के व्यावसायिक रूप से शोषित होने से बचाने के उसके अधिकार का उल्लंघन और दूसरा उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन, जो बदले में उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार को कमजोर करता है।”

जस्टिस करिया ने इस दौरान यह भी कहा कि अदालतें ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। उन्होंने गूगल एलएलसी को अगले 72 घंटों में ऐश्वर्या के मुकदमे में उल्लिखित यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया।

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘ऐश्वर्या नेशन वेल्थ’ नाम की एक फर्म ने अपने लेटरहेड पर ऐश्वर्या की तस्वीर का उपयोग किया और उन्हें अपना चेयरपर्सन बताया। ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने इसे ‘धोखाधड़ी का इरादा’ बताते हुए कोर्ट को बताया था कि अभिनेत्री का इस फर्म से कोई संबंध नहीं है।

सेठी ने अदालत को यह भी बताया कि एक्ट्रेस की आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर फैलाई जा रही हैं जो कि चौंकाने वाला है। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत से गुहार लगा चुके हैं।

इनमें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, रजनीकांत सरीखे नाम शामिल हैं।

‘पर्सनैलिटी राइट्स’ क्या होते हैं?

पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति की पहचान की कानूनी सुरक्षा है, जो अक्सर उन मशहूर हस्तियों के लिए लागू होता है, जिनका नाम, छवि या आवाज व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग होने का खतरा होता है। ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल वह व्यक्ति ही इन विशेषताओं के मालिक के रूप में, उनके उपयोग से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसा करने पर उल्लंघन माना जाएगा।

‘गोपनीयता के अधिकार’ के साथ-साथ इन अधिकारों को भी बहुत महत्व मिला है।

अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...

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