वॉशिंगटन: अमेरिकी नागरिकता को 'सर्वोत्तम' के लिए आरक्षित बताते हुए, ट्रंप प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं, जो कानूनी अप्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना और भी कठिन बना देंगे। इन नियमों के तहत, "उत्कृष्ट नैतिक चरित्र" की पुरानी आवश्यकता का दायरा बढ़ाकर अब आवेदकों के व्यवहार, मूल्यों और सामुदायिक जुड़ाव की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने कहा, "अमेरिकी नागरिकता सबसे उच्चतम मानक है। यह केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों को दी जानी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं प्राकृतिककरण प्रक्रिया में एक नया तत्व जोड़ रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिका के नए नागरिक न केवल अमेरिका की संस्कृति, इतिहास और भाषा को अपनाएं, बल्कि उत्कृष्ट नैतिक चरित्र भी प्रदर्शित करें।"
चरित्र का 'समग्र मूल्यांकन'
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए ये नए निर्देश, ट्रंप प्रशासन का कानूनी आप्रवासन लाभों तक पहुंच को सख्त करने का नवीनतम कदम है। परंपरागत रूप से, स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) वाले कानूनी अप्रवासी तीन या पांच साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते थे, बशर्ते वे अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र की परीक्षा पास कर लें और "अच्छा नैतिक चरित्र" प्रदर्शित करें।
दशकों से, इस आवश्यकता को आमतौर पर तब पूरा मान लिया जाता था, जब आवेदक हत्या, गंभीर अपराधों या आदतन शराबखोरी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल न रहा हो। लेकिन नई नीति इस परिभाषा का विस्तार करती है, जिसमें अधिकारियों को केवल "गलत काम की अनुपस्थिति पर केंद्रित सरसरी या यांत्रिक समीक्षा" से आगे बढ़कर "किसी व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक मानदंडों के पालन और सकारात्मक योगदान का एक समग्र मूल्यांकन" करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को सामुदायिक भागीदारी, परिवार की देखभाल, शैक्षिक उपलब्धि, वैध और स्थिर रोजगार, कर अनुपालन और अमेरिका में बिताए गए समय जैसे सकारात्मक गुणों पर "अधिक जोर" देने को कहा गया है। वहीं, उन्हें खराब नैतिक चरित्र का सुझाव देने वाले आचरण पर "अधिक जांच" करने का भी निर्देश दिया गया है, भले ही वह कोई अपराध न हो। इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन या आक्रामक व्यवहार भी शामिल हैं।
“America’s benefits should not be given to those who despise the country and promote anti-American ideologies,” said USCIS Spokesman Matthew Tragesser. “Immigration benefits — including to live and work in the U.S. — remain a privilege, not a right.”https://t.co/Fso3tt9o0Q
— USCIS (@USCIS) August 19, 2025
'एंटी-अमेरिकनवाद' की जांच
प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब अप्रवासी आवेदकों की "एंटी-अमेरिकनवाद" के संकेतों के लिए भी जांच की जाएगी। यूएससीआईएस ने कहा है कि अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या आप्रवासन लाभों के लिए आवेदन करने वालों ने कभी भी "एंटी-अमेरिकन, आतंकवादी या यहूदी-विरोधी विचारों" का समर्थन या प्रचार किया है।
यूएससीआईएस के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने स्पष्ट किया, "अप्रवासन लाभ, जिसमें अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार भी शामिल है, एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं।" हालांकि, यूएससीआईएस ने यह नहीं बताया है कि 'एंटी-अमेरिकनवाद' की सटीक परिभाषा क्या होगी, जिससे यह अनिश्चितता बनी हुई है कि इन निर्देशों को कैसे लागू किया जाएगा।
ट्रंप प्रशासन ने अवैध आप्रवासन पर कड़े रुख के अलावा कानूनी आप्रवासन पर भी लगातार प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें शरणार्थी प्रवेश को कम करना, बाईडेन-युग के वीजा कार्यक्रमों को रद्द करना और सोशल मीडिया की समीक्षा को व्यापक बनाना शामिल है। इस कड़ी में, अमेरिका ने भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए 'ड्रॉपबॉक्स' वीजा नवीनीकरण प्रणाली को भी 2 सितंबर से खत्म कर दिया है।