वाशिंगटन: अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने ये नियम पेश किया है। इस घोषणा से अमेरिका भर में अप्रवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा हो गई है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सचिव क्रिस्टी नोएम ने 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे लोगों को एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर कराने का कहा है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि 11 अप्रैल रजिस्टर कराने की आखिरी तारीख है। अगर वह आदेश को नहीं मानते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
अवैध प्रवासियों के लिए संदेश
नोएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे पास अमेरिका में रह रहे सभी अवैध प्रवासियों के लिए बस एक ही संदेश है कि अभी चले जाओ।। यदि आप अभी चले जाते हैं तो आपको वापस लौटने और अपनी स्वतंत्रता आनंद लेने के साथ-साथ अमेरिकी सपने को जीने का एक नया अवसर मिल सकता है। अगर नहीं, तो यकीन मानिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, निर्वासित किया जाएगा और आप फिर कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ पाएंगे।
.@PressSec: "All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime punishable by fines, imprisonment, or both... If not, you will be arrested, fined, deported, never to return to… pic.twitter.com/gIbQKpR4fC
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 11, 2025
वहीं, इससे पहले वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है।’लेविट ने कहा, ‘यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा और आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ सकेंगे।’ यह निर्देश, दूसरे विश्व युद्ध के दशकों पुराने एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है। इसे ट्रंप की तरफ से नियुक्त अमेरिकी जिला जज ट्रेवर एन। मैकफैडेन के फैसले के बाद हरी झंडी दी गई, जिन्होंने वकालत समूहों की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया।
साथ रखना होगा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण
जज ने फैसला सुनाया कि वादी के पास नियम को लागू करने से को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार का अभाव है। इससे विवादास्पद निर्देश के प्रभावी होने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि नए नियम के तहत, विदेशी नागरिकों (जिनमें वीजा धारक और कानूनी स्थायी निवासी शामिल हैं) को हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा। यह निर्देश 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें नए आने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें वैध दस्तावेज न होने पर देश में प्रवेश के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा।