अमेरिका ने बढ़ाई वीजा राशि Photograph: (आईएएनएस)
वाशिंगटनः अमेरिका ने अपनी आव्रजन नीति में एक और बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब लोगों को छात्र,पर्यटन, एच-1बी वीजा के लिए 250 डॉलर (यानी 21 हजार से अधिक रुपये) वीजा इंटीग्रिटी के लिए लागू किए गए हैं। इसे हाल ही में पास हुए 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के तहत लगाया गया है। यह बिल 4 जुलाई को पास हुआ था।
यह राशि हर साल मुद्रास्फीति के आधार पर बढ़ाई जाएगी। वहीं, अगर आवेदनकर्ता कुछ मानदंडों पर खरे उतरते हैं तो यह राशि वापस भी की जा सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा यह प्रयास आवेदनकर्ताओं को आव्रजन नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया है।
वन बिग ब्यूटिफुल बिल बना अधिनियम
डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटिफुल बिल पर 4 जुलाई को हस्ताक्षर किए और इसके बाद यह अधिनियम बन गया। नया वीजा नियम इसी अधिनियम का हिस्सा है।
इन नए नियमों के अनुसार, आवेदनकर्ताओं को यह राशि अनिवार्य रूप से देनी होगी। यह साल 2026 से प्रभावी होगा। यह किसी भी विदेशी को जारी किए गए गैर अप्रवासी वीजा आवेदनों पर लागू करना होगा। इसमें पर्टयन/बिजनेस वीजा (B-1/B-2), छात्र वीजा (F/M), कार्य वीजा (H-1B) और एक्सचेंज (J) वीजा पर लागू होगा। हालांकि, राजनयिक वीजा के लिए इसमें छूट दी गई है।
इन नियमों के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) यह बढ़ी हुई राशि वीजा जारी करने के समय लेगा।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध आव्रजन के विरुद्ध प्रवर्तन को मजबूत करने के बीच आए हैं।
पर्यटन संबंधी अन्य फी
इसके साथ ही इस बिल में पर्यटन संबंधी अन्य फीस भी लगाई गई है जिसमें I-94 के लिए 24 डॉलर , इलेक्ट्रानिक सिस्टम फॉर ट्रेवल ऑथारिसेसन (ESTA) के लिए 13 डॉलर और इलेक्ट्रानिक वीजा अपडेट सिस्टम (ईवीयूएस) के लिए 30 डॉलर लिए जाएंगे।
ऐसे में अगर आज के समय में बी-1/बी-2 पर्यटक वीजा के लिए 185 डॉलर (करीब 15 हजार रुपये) हैं, बढ़ी हुई राशि के आधार पर जिसमें 250 डॉलर इंटीग्रिटी शुल्क, 24 डॉलर का I-94 फी और 13 डॉलर की ईएसटीए फी के बाद यह पर्यटन राशि के लिए 472 डॉलर (40 हजार रुपये) देने होंगे।
इसी तरह अन्य तरह के वीजा पर भी ऐसे ही बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा।