Thursday, October 16, 2025
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पहले वकालत समझिए, फिर बनिए जजः सिविल जज भर्ती के लिए Supreme Court की अहम टिप्पणी

3 Year Practice for Judiciary Supreme Court Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब उम्मीदवारों के पास कम से कम तीन साल लॉ प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया गया है।। इसका मतलब ये है कि लॉ ग्रेजुएट्स की अदालतों में सीधी भर्ती को रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और विनोद चंद्रन की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। 

हालांकि, यह व्यवस्था साल 2002 से पहले भी लागू थी। लेकिन शेट्टी आयोग ने सिफारिश की थी कि इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना था। हालांकि, बीते 20 से अधिक वर्षों में सीधे लॉ ग्रेजुएट्स की भर्ती सिविल जज के पदों पर होने से प्रैक्टिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि सीधे जज बने अभ्यर्थियों के पास कोर्ट का अनुभव नहीं होता है और वे प्रक्रियाओं से परिचित भी नहीं होते हैं। 

समझिए इस वीडियो में पूरा मामला – 

अमरेन्द्र यादव
अमरेन्द्र यादव
लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातक करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई। जागरण न्यू मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम करने के बाद 'बोले भारत' में कॉपी राइटर के रूप में कार्यरत...सीखना निरंतर जारी है...
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