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अदानी से बिजली खरीद से लेकर ट्रांसफर नीति तक, यूपी कैबिनेट मीटिंग में इन 11 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि इनमें अदाणी पावर लिमिटेड से बिजली खरीद, कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति, पार्किंग नियमावली और वैश्विक निवेश से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट ने अदानी पावर लिमिटेड से 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने के समझौते को मंजूरी दी, जो राज्य में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2958 करोड़ की बचत होगी।

ट्रांसफर पॉलिसी 2025 लागू

साथ ही उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई, जो 15 मई से 15 जून तक लागू रहेगी। यानी कोई भी तबादला इसी बीच की जाएगी। इसके तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो किसी जिले में तीन साल और किसी मंडल में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

समूह ‘क’ और ‘ख’ के 20 प्रतिशत अधिकारियों तथा समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 10 प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर हो सकेंगे। इससे अधिक संख्या में तबादले करने के लिए विभाग के प्रमुख की अनुमति आवश्यक होगी।

बस अड्डों और टूरिस्ट पार्किंग नीति को मंजूरी

परिवहन विभाग की ओर से प्रस्तुत उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत दो एकड़ भूमि पर बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जो शहर की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर होने चाहिए। इनकी निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक और नगर निकायों के अधिकारी भी शामिल होंगे।

नगर निगम पार्किंग नियमावली को भी मंजूरी

उत्तर प्रदेश नगर निगम पार्किंग नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस नीति के अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर मल्टीलेवल पार्किंग और निजी भूमि पर भी पार्किंग विकसित की जा सकेगी। पहले चरण में यह सुविधा प्रदेश के 17 नगर निगमों में शुरू की जाएगी। पार्किंग स्थलों पर ई-चार्जिंग और गाड़ी सफाई की भी व्यवस्था होगी, जबकि पार्किंग का किराया संबंधित नगर निगम तय करेंगे। लाइसेंस पांच वर्षों के लिए दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत निवेशकों को भूमि खरीद पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति राज्य में वैश्विक निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लाई गई है।

अनिल शर्माhttp://bolebharat.com
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...

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