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राज्य सभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। इसे राज्यों की परिषद भी कह सकते हैं। राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होता है। राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल छह साल के लिए होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।