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भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में चुनाव का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। शुरुआत में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। इनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार होता है और उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।