Friday, October 17, 2025
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विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, जानिए अदालत में क्या कुछ हुआ…

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार को अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी।  गिरफ्तारी के बाद शनिवार रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव को तीस हजाही कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में दो घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं, इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

आरोपी पासवर्ड साझा नहीं कर रहा हैः दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की कस्टडी पर तर्क दिया। उन्होंने कहा, हमने डीवीआर के लिए कहा। यह एक पेन ड्राइव में प्रदान किया गया था। फुटेज खाली पाया गया था। पुलिस को एक आईफोन  दिया गया है, लेकिन अब आरोपी पासवर्ड साझा नहीं कर रहा है। फोन को फॉर्मेट कर दिया गया है। अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अभियुक्त आज भी घटना के स्थान पर मौजूद था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सलाह राजीव मोहन ने कहा कि किसी भी मेडिकल दस्तावेजों का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि रिकॉर्ड पर एमएलसी भी नहीं है। ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है। राजीव मोहन ने अदालत को बताया कि विभव कुमार को फोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

फोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

राजीव ने कहा कि सीसीटीवी डेटा केवल मुख्य द्वार से आवासीय क्षेत्र तक हो सकता है। क्या मैं (विभव) अपने फोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर हो सकता हूं? बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त को आज (शनिवार) शाम 4.15 बजे जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने एक अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था।

रिमांड अर्जी में पुलिस ने क्या कहा?

उत्तरी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजिता चेप्याला द्वारा हस्ताक्षरित रिमांड अर्जी में कहा गया, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। जहां संसद सदस्य, एक सार्वजनिक व्यक्ति, क्रूरता से हमला किया गया है, जो घातक हो सकता है। विशिष्ट सवालों के बावजूद, अभियुक्त ने जांच में सहयोग नहीं किया है और अपने जवाब में बदलाव कर रहा है। रिमांड अर्जी में पुलिस ने कहा कि क्रूर हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने और “षड्यंत्र के कोणों” का पता लगाने के लिए कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि अभियुक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति है और एक आधिकारिक स्थिति में 9 साल से अधिक काम कर रहा है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, और दबाव डाल सकता है।

23 मई को दोबारा सुनवाई 

विभव कुमार के वकील ऋषिकेष कुमार ने कहा कि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगने के लिए अर्जी दाखिल की थ। उन्हें 5 दिन की रिमांड मिल गई है। 23 मई को उनकी दोबारा पेशी होगी। विभव के वकील ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें अपने वकील और परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति दी गई। यदि उन्हें चिकित्सीय आधार पर किसी दवा की आवश्यकता होगी तो वह उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से पीसीआर कॉल की गई थी। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री के पीएस विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें बुरी तरीके से मारा-पीटा और बाहर निकाल दिया था। वहीं आप नेता आतिशी मार्लेना ने इस घटना को भाजपा की साजिश बताया है। उन्‍होंने कहा है कि इन सब के पीछे भाजपा का हाथ है और इसका चेहरा स्वाति मालीवाल हैं।

 

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.com
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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