सागर धनखड़ हत्याकांड: पहलवान सुशील कुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर एक अपील पर आया है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च, 2025 को सुशील कुमार को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी थी।

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Photograph: (IANS)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। सुशील कुमार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 2021 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जस्टिस संजय करोल और पी के मिश्रा की पीठ ने कुमार को आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर एक अपील पर आया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च, 2025 को उन्हें जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सागर धनखड़ के पिता का दावा है कि आरोपी सुशील कुमार की तरफ से पहले भी गवाहों पर दबाव बनाया गया था और अब फिर से उनके परिवार पर समझौते का दबाव डाला जा रहा है।

इसी साल सुशील कुमार को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा शुरू होने के बाद से तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई है। 4 साल जेल में रहे सुशील को हाईकोर्ट ने 50 हजार के बॉन्ड और इसी राशि के जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया था।

सागर धनखड़ पर 4 मई, 2021 की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो समूहों के बीच हुई झड़प में जानलेवा हमला किया गया था। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। सुशील कुमार का नाम तब सामने आया जब घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे भी नजर आ रहे थे। इस घटना के तत्काल बाद सुशील कुमार फरार हो गए थे। ऐसे में उनके लिए तब लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

कोर्ट ने 2022 में हत्या के आरोप तय किए

अक्टूबर 2022 में, सत्र न्यायालय ने 27 वर्षीय पहलवान धनखड़ की हत्या के सिलसिले में सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए। अदालत ने गवाहों के बयानों, लोकेशन चार्ट, मेडिकल साक्ष्य और आरोपपत्र में दर्ज अन्य साक्ष्यों के अध्ययन के बाद कहा कि हत्या और हत्या के प्रयास का एक मजबूत मामला बनता है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 142 (गैरकानूनी भीड़ का सदस्य होना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना) और 149 (गैरकानूनी भीड़ का प्रत्येक सदस्य द्वारा समान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी) के तहत भी आरोप तय किए।

दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर दिल्ली और हरियाणा के अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने और उन्हें धनखड़ पर हमला करने के लिए कहने का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक, 4 मई 2021 को रात करीब 1 बजे छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवानों के 2 गुटों में झड़प हो गई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए थे। इनमें सागर (23), सोनू (37), अमित कुमार (27) और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल का बेटा था।

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