नए कानून से दूरसंचार कंपनियां और सोशल मीडिया कंपनियां आमने-सामने, क्या है विवाद?

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नए कानून से दूरसंचार कंपनियां और सोशल मीडिया कंपनियां आमने-सामने, क्या है विवाद?

फोटोः IANS

नई दिल्लीः भारत में एक नया कानून बना है, जो दूरसंचार सेवाओं के बारे में है। इस कानून में यह बताया गया है कि कौन-सी सेवाएं दूरसंचार सेवाओं में गिनी जाएंगी। लेकिन इस कानून की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है, जिसकी वजह से दूरसंचार कंपनियां और सोशल मीडिया कंपनियां आपस में लड़ रही हैं।

दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप और गूगल मीट जैसी ऐप्स भी दूरसंचार सेवाएं हैं, क्योंकि इन ऐप्स के ज़रिए भी संदेश भेजे जाते हैं। इसलिए इन ऐप्स पर भी सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों का कहना है कि उनके ऐप्स अलग तरह से काम करते हैं और इन पर अलग कानून लागू होना चाहिए।

सरकार ने पहले कहा था कि सोशल मीडिया ऐप्स इस कानून के दायरे में नहीं आते, लेकिन अब दूरसंचार कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये ऐप्स भी इसी कानून के तहत आते हैं।

क्यों हो रहा है विवाद?

इसका मुख्य कारण यह है कि कानून की भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। इसमें दूरसंचार सेवाओं को बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मीडिया बयानों का वैधता कानूनी शब्द के समान नहीं है और इसे व्याख्या में इस नए विचलन के पीछे मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है।

अधिनियम में दूरसंचार सेवाओं को किस प्रकार परिभाषित किया गया

अधिनियम में दूरसंचार सेवाओं को परभाषित करते हुए लिखा गया है- "किसी भी संदेशों का तार, रेडियो, ऑप्टिकल या अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालियों द्वारा प्रसारण, उत्सर्जन या ग्रहण, चाहे ऐसे संदेशों को उनके प्रसारण, उत्सर्जन या स्वागत के दौरान किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, संगणना या अन्य प्रक्रियाओं के अधीन किया गया हो या नहीं"। वहीं अधिनियम में संदेश उनको माना गया है जिसे किसी भी संकेत, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, बुद्धि या सूचना जो दूरसंचार के माध्यम से भेजी जाती है।

जब पिछले साल संसद में अधिनियम पेश किया गया था, तो विभिन्न हितधारकों ने चिंता व्यक्त की थी कि यह विशेष परिभाषा संभावित रूप से ओटीटी संचार प्लेटफॉर्म शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी। हालांकि, पूर्व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस समय मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था कि ओटीटी कानून के दायरे में नहीं हैं।

ऑपरेटरों का क्या है कहना?

इस कानून के पारित होने के आठ महीने बाद दूरसंचार कंपनियों ने अपनी एक अलग व्याख्या की है। टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वीआई का प्रतिनिधित्व करने वाली सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने कहा कि "हमारी समझ के अनुसार, नए दूरसंचार अधिनियम के तहत ओटीटी कम्युनिकेशन सेवाओं को एक्सेस सर्विस के रूप में कवर किया गया है। गैर-बराबरी के मुद्दों को हल करने और 'समान सेवा, समान नियम' के सिद्धांतों को अपनाने के लिए, इन प्रतिस्पर्धी और विकल्पी सेवाओं को नए ढांचे के तहत एक्सेस सर्विसेस ऑथराइजेशन में शामिल किया जाना चाहिए।"

अब क्या होगा?

अब इस बात का फैसला करना है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर कौन सा कानून लागू होगा। सरकार को इस मामले में फैसला लेना होगा। यह फैसला दोनों कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

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