भारत का गलत नक्शा दिखाने पर IT मंत्रालय ने चीनी ऐप ‘Ablow’ को हटाने का आदेश दिया, गूगल को भेजा नोटिस

आईटी मंत्रालय ने गूगल को दिए गए नोटिस में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(बी) का हवाला दिया है, जो मध्यस्थों को भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को "शीघ्रता से हटाने या पहुंच से बाहर करने का आदेश देता है।

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Photograph: (IANS)

नई दिल्लीः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) के साथ मिलकर अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल को भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले चीनी चैट ऐप ‘एब्लो’ को अपने प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दिया है।  

जानकारी के मुताबिक, यह चीनी ऐप भारत की सीमाओं का सही चित्रण नहीं कर रहा था।  सरकारी नोटिस में कहा गया कि चीन आधारित वीडियो चैट प्लेटफॉर्म ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से पेश किया है और अपने नक्शे से लक्षद्वीप द्वीप को पूरी तरह से हटा दिया है। 

गूगल प्ले स्टोर पर 10,000 से अधिक डाउनलोड

नोटिस में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1990 का भी जिक्र किया गया है। इस कानून के तहत गलत चित्रण एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है। इस ऐप के गूगल प्ले स्टोर पर 10,000 से अधिक डाउनलोड हैं। 

नोटिस में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध 'एब्लो' ऐप के मैप में गलत बाहरी सीमा के साथ भारतीय मैप दर्शाया गया है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है।"

मंत्रालय ने गूगल को दिए गए नोटिस में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(बी) का हवाला दिया है, जो मध्यस्थों को भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को "शीघ्रता से हटाने या पहुंच से बाहर करने का आदेश देता है।

ऐसे ऐप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर नोटिस

मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत मैप के मुद्दे को एसओआई के साथ बैठक के दौरान उठाया गया था। मंत्रालय ने एसओआई से संबंधित कानूनों के तहत ऐसे ऐप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।

आईटी मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का भी हवाला दिया, जो मध्यस्थों को वैध सरकारी आदेश पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है।

 

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