एलन मस्क के एक्स ने भारत सरकार पर "प्रेस सेंसरशिप" का आरोप लगाते हुए आलोचना की है। एक्स ने यह आरोप हाल ही में रॉयटर्स के दो अकाउंट ब्लॉक किए जाने के बाद आया है। हालांकि, भारत सरकार ने अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इंकार किया था। एक्स ने एक पोस्ट में भारत सरकार के "प्रेस सेंसरशिप" पर सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की।
दरअसल, रविवार को Reuters और Reuters World के एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए थे। आईटी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि सरकार की ओर से रॉयटर्स के हैंडल को ब्लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे "समस्या को हल करने के लिए लगातार एक्स के साथ काम कर रहे हैं।"
2,355 अकाउंट को बंद करने का दिया था आदेश
एक्स ने हालांकि कहा कि भारत सरकार ने तीन जुलाई को 2,335 अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इनमें रॉयटर्स का नाम भी शामिल है।
एक्स की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके पास आदेश का पालन करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकता था। वहीं, जिन लोगों के अकाउंट बंद हुए थे, कंपनी ने उन लोगों से अदालत के जरिए रास्ता तलाशने को कहा था।
रॉयटर्स के अकाउंट बंद होने पर सरकार ने एक्स को भी लिखित में एक जवाब भेजा था जिसमें कंपनी से ब्लॉकिंग के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ प्रतिबंध हटाने को भी कहा था। हालांकि, अभी एक्स पर Reuters और Reuters World दोनों अकाउंट उपलब्ध हैं।
एक्स की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने आज एक पोस्ट कर लिखा "3 जुलाई को भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत रॉटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आउटलेट समेत भारत में एक्स के 2,355 अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। गैर अनुपालन से आपराधिक दायित्व का जोखिम।"
एक घंटे में कार्रवाई की मांग
इसमें आगे कहा गया "इलेक्ट्रानिक्स और सूचना मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए एक घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी और कहा कि अगली सूचना तक खातों को ब्लॉक रखा जाए। सार्वजनिक आक्रोश के बाद सरकार ने एक्स से रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को अनब्लॉक करने का आदेश दिया।"
पोस्ट में आगे लिखा गया "हम इन अवरुद्ध आदेशों के कारण भारत में चल रही प्रेस सेंसरशिप के बारे में बहुत चिंतित हैं। एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं के विपरीत एक्स को इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने की भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हम प्रभावित उपयोगकर्ताओं से अदालतों के माध्यम से कानूनी उपाय करने का आग्रह करते हैं।"