मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गुरुवार (26 सितंबर) को अपना फैसला सुनाया। संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया ने दायर किया था। राउत को भारतीय दंड सहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है।
मेधा सोमैया ने क्या आरोप लगाए थे?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया की ओर से दायर एक शिकायत कहा गया था कि राउत ने 15 अप्रैल और 16 अप्रैल, 2022 को समाचार पत्रों में उनके बारे में बयान दिए थे, जो दुर्भावनापूर्ण और गलत थे। मेधा सोमैया ने दस्तावेज और वीडियो क्लिप जमा कर दावा किया था कि ये बयान राउत ने मीडिया चैनलों को दिए थे।
मेधा ने राउत के खिलाफ बिना शर्त माफी की मांग की थी। साथ ही मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की थी ताकि भविष्य में शिवसेना (यूबीटी) सांसद को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने, प्रसारित करने और छापने से रोका जा सके।
अपनी याचिका में मेधा सोमैया ने कहा था कि ‘सामना’ के एक लेख में उन पर मीरा-भायंदर नगर निगम में ‘शौचालय घोटाले’ का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि सामना में स्टोरी प्रकाशित होने के बाद अन्य मीडिया और दूसरे लेखों में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बिना सबूत के थे। सोमैया का आरोप था कि यह सब आरोप उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से लगाए गए थे।
इसके बाद अदालत ने जून 2022 में राउत के खिलाफ समन जारी किया था। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि राउत के वकील सजा के खिलाफ अपील करने का समय देने के लिए सजा को फिलहात निलंबित करने की मांग के लिए गुरुवार को ही अदालत का रुख कर सकते हैं।