Thursday, October 16, 2025
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राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में हुए पेश, अमित शाह पर टिप्पणी के मानहानि मामले में मिली सशर्त जमानत

रांचीः चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत दे दी। राहुल गांधी न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर उन्हें यह राहत दी।

18 मार्च 2018 को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन (AICC प्लेनरी) में राहुल गांधी ने अपने भाषण में भाजपा और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को “हत्यारा” कहकर संबोधित किया था। 

इस बयान को लेकर चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था, “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं; यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है।” 

लगातार गैर-हाजिरी के बाद वारंट जारी

इस मामले में कोर्ट ने फरवरी 2022 में संज्ञान लिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। बार-बार पेशी से गैरहाजिर रहने के कारण अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ जमानती वारंट, फिर फरवरी 2024 और 22 मई 2025 को गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था। राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसे मार्च 2024 में खारिज कर दिया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए, राहुल गांधी आखिरकार रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा चाईबासा पहुंचे और न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में पेश हुए।

कोर्ट में क्या हुआ?

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने उनका पक्ष रखा। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील केशव प्रसाद और विनोद कुमार साहू ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि राहुल गांधी भविष्य में सुनवाई में सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद, कोर्ट ने राहुल गांधी से यह वचन लिया कि वह जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।

याचिकाकर्ता के वकील ने राहुल गांधी पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाने की भी मांग की, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी यह उचित समय नहीं है। कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप भी तय किए हैं। अब यह मामला ट्रायल की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।

अनिल शर्मा
अनिल शर्माhttp://bolebharat.com
दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में उच्च शिक्षा। 2015 में 'लाइव इंडिया' से इस पेशे में कदम रखा। इसके बाद जनसत्ता और लोकमत जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला। अब 'बोले भारत' के साथ सफर जारी है...
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