मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दायर किया गया था। कोर्ट ने उन्हें हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ तलब किया है।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी भाषणों में वीर सावरकर को भाजपा और आरएसएस के साथ जोड़कर उन्हें अपमानजनक तरीके से पेश किया है। दावा है कि राहुल के बयान से वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
नासिक कोर्ट ने राहुल को 27 सितंबर को समन जारी किया है। मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी या फिर उनके कानूनी प्रतिनिधि को अगली तारीख पर पेश होने के कहा है। मामले की अलगी तारीख कब है, इस पर अभी फैसला बाकी है। कोर्ट के इस समन पर राहुल गांधी की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कोर्ट ने क्यों राहुल को भेजा है समन
नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर ने राहुल गांधी को यह समन भेजा है। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा है कि वीर सावरकर को लेकर राहुल द्वारा दिया गया बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक लगता है।
ऐसे में कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख में पेश होने को कहा है। मामले में राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान करने) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शिकायत में क्या कहा गया है
एनजीओ के एक निदेशक द्वारा राहुल के खिलाफ शिकायत की गई है। निदेशक ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने दो जगहों पर वीर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में राहुल के हिंगोली वाले बयान और नवंबर 2022 के एक भाषण का जिक्र किया है।
निदेशक ने दावा किया है कि दोनों जगहों पर राहुल गांधी ने अपने शब्दों और दृश्य प्रस्तुतियों से जानबूझकर वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इससे समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है।
शिकायतकर्ता ने तर्क दिया है कि ये टिप्पणियां एक “देशभक्त व्यक्ति” और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को अपमान करने जैसा है।
“भाजपा और आरएसएस के जिन हैं सावरकर”-राहुल गांधी
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में वीर सावरकर को कथित तौर पर “भाजपा और आरएसएस का जिन” बताया है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है।
शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया है कि राहुल ने अपने बयानों में कहा है कि सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से हाथ जोड़कर प्राथर्ना की थी। उनका यह भी दावा है कि राहुल ने कहा है कि सावरकर ने बाद में ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का वादा भी किया था।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और मुकदमा टल गया
कांग्रेस नेता पर मानहानि का एक और मुकदमा एक बार फिर से टल गया है। मामले से संबंधित वकील की तबियत सही नहीं होने के कारण यह मुकदमा टला है। यह मुकदमा सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसकी अगली तारीख नौ अक्टूबर को है।
साल 2018 में स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी पर कर्नाटक चुनावों के दौरान अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया था।