नई दिल्ली: हरियाणा के हिसार की एक स्थानीय अदालत ने यूट्यूबर और पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोपों का सामना कर रही ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ज्योति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उनके वकील कुमार मुकेश की ओर से दाखिल की गई थी। पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था, वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा भारत की संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (आईएसआई) को भेज रही थीं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन सूचनाओं के बदले ज्योति को आर्थिक लाभ दिया गया था। एजेंसियों के अनुसार, ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के जरिए कुछ ऐसी जानकारी साझा कर रही थीं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं।

 जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि ज्योति मल्होत्रा संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रही थीं।  शुरुआती जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थी और उसे गुप्त सूचनाएं साझा करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया गया।  पुलिस ने उसे देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।  

ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।  दरअसल, ज्योति ने हिसार की अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर कर दी थी। ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हुए बताया था कि पुलिस की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेजों में कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।  पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसका भी गहन अध्ययन किया गया है।  इसमें ज्योति को दोषी ठहराने के लिए ठोस आधार नहीं दिखता। 

ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी का आरोप

जानकारी के अनुसार पुलिस ने 16 मई को यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित को 17 मई को अदालत में पेश कर पांच दिन का रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान आरोपित का लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान सामने आया था कि आरोपित ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया तंत्र के अधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया था। पुलिस ने पांच दिन के रिमांड के बाद आरोपित को दोबारा अदालत में पेश कर चार दिन का रिमांड लिया था। फिर 26 मई को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपित के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि जमानत याचिका पर पुलिस बुधवार को अपना जवाब देगी।