9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पिछले महीने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली है।

Election Commission Of India

नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ के पिछले महीने अचानक इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त (गुरुवार) है। जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।

मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना होगी। चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार अगले पाँच वर्षों तक भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति भी रहेगा।

बता दें कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आवश्यक हो गया था। धनखड़ ने 'स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने' की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की थी।

निर्वाचक मंडल की लिस्ट भी तैयार

इससे पहले गुरुवार को चुनाव आयोग ने बताया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली है। आयोग ने गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट में बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के साथ-साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते भी शामिल हैं। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की गई है।

गौरतलब है कि हाल ही में आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की थी। चुनाव आयोग ने बयान में बताया था कि पिछले उपराष्ट्रपति निर्वाचन के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। 

इसलिए, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तथा राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2025 के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है।

(समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article