यूपी में ई-चालान भरने के लिए कोर्ट के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, इस ऐप से अब ऑनलाइन होगा पेमेंट

यातायात निदेशालय के अनुसार, कोर्ट में इस समय साढ़े तीन करोड़ से अधिक ई-चालान लंबित हैं। इस डिजिटल सुविधा से न सिर्फ बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।

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लखनऊः अब उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों को कोर्ट में लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजधानी लखनऊ से इसकी शुरुआत हो गई है, जहां ‘पे-नाउ’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा शुरू की गई है।

इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिक कोर्ट समन शुल्क का भुगतान सीधे ऐप से कर सकेंगे। इससे न केवल कोर्ट में लंबित मामलों का निस्तारण तेज़ होगा, बल्कि वाहन खरीद-फरोख्त में भी आने वाली अड़चनों से राहत मिलेगी।

'साढ़े तीन करोड़ से अधिक ई-चालान लंबित'

यातायात निदेशालय के अनुसार, कोर्ट में इस समय साढ़े तीन करोड़ से अधिक ई-चालान लंबित हैं। इस डिजिटल सुविधा से न सिर्फ बोझ कम होगा, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।

डीसीपी ट्रैफिक, कमलेश दीक्षित ने बताया कि पहले पुलिस द्वारा जारी चालान तीसरे दिन कोर्ट भेजा जाता था, और वाहन मालिकों को कोर्ट नोटिस का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ई-चालान कटने के तीन दिन के भीतर समन शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

उन्होंने बताया, “पे-नाउ ऐप के जरिए अब वाहन स्वामी खुद ही चालान राशि का भुगतान कर सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी, जिससे प्रक्रिया धीमी होती थी और वाहन बेचने-खरीदने में दिक्कत आती थी। अब ये परेशानी दूर हो जाएगी।”  

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