मानहानि केस में जीते हुए 50 लाख रुपए को पीएम केयर्स फंड में दान करेंगी लक्ष्मी पुरी

साकेत गोखले द्वारा 13 और 26 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा था।

एडिट
Union minister Hardeep Puri wife Lakshmi Puri won defamation case against Tmc leader Saket Gokhale said will donate Rs 50 lakh to PM Cares Fund

Union minister Hardeep Puri wife Lakshmi Puri won defamation case against Tmc leader Saket Gokhale said will donate Rs 50 lakh to PM Cares Fund

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीतने वाली पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी ने कहा है कि वे जीते हुए 50 लाख रुपए को पीएम केयर्स फंड में जमा करेंगी।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने यह भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए उन्होंने सभी का शुक्रिया भी अदा किया है।

पुरी ने अपने पति, अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों ने मेरे पर लगाए गए आरोपों पर एक सेकेंड भी विश्वास नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

फैसले पर पुरी ने क्या कहा है

पुरी ने आगे कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह निर्णय सोशल मीडिया पर अधिक जिम्मेदार चर्चा के लिए मानक स्थापित करेगा और कीचड़ उछालने वालों पर रोक लगाने का काम करेगा।

लक्ष्मी पुरी ने यह भी कहा कि यह फैसला लोगों को जवाबदेही स्थापित करने में मदद करेगा और ऑनलाइन लोगों की प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ देखभाल करेगा। पुरी के अनुसार, यह निर्णय लोगों को सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

ये पढ़ें: तृणमूल सांसद साकेत गोखले को 50 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश, हरदीप सिंह पुरी की पत्नी ने किया था मानहानि केस

क्या है पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए, जिसमें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी के लिए भी कहा गया है, जो कम से कम छह महीने तक साकेत के सोशल मीडिया हैंडल पर रहना चाहिए।

यही नहीं अदालत ने साकेत गोखले को एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया, साथ ही कहा कि आदेश का पालन आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। साकेत गोखले द्वारा 13 और 26 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा।

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों की सजा उम्रकैद से घटाकर 10 साल की

गोखले ने पुरी पर लगाया था यह आरोप

दरअसल, इन पोस्ट्स में गोखले ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी पुरी ने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है। बता दें कि लक्ष्मी पुरी की ओर से करंजा वाला एंड कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था।

यह मानहानि का मुकदमा था, जिसमें जिक्र है कि साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट और पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए थे। इस मामले में लगातार अदालत के सामने अनुपस्थित रहने की वजह से साकेत गोखले के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से सोमवार को फैसला सुनाया गया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article