वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को विभिन्न देशों पर अलर-अलग टैरिफ लगाने वाले फैसले पर राहत मिल गई है। अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने दरअसल मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, जिसमें टैरिफ लगाने वाले फैसले को अवैध बताया गया था।
फेडरल सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने 2 अप्रैल को ऐलान किए गए टैरिफ को लागू रखने की मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस ने ट्रेड कोर्ट के फैसले को कल चुनौती दी थी।
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार फेडरल अपील कोर्ट के आदेश में कहा गया है, 'तत्काल प्रशासनिक रोक के लिए अनुरोध इस सीमा तक मंजूर किया जाता है।
इन मामलों में इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अस्थायी रूप से अगले नोटिस तक रोका जाता है, जब तक कि यह न्यायालय प्रस्तावों के कागजात पर विचार कर रहा है।' इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी।
इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने पहले दिया था ट्रंप को झटका
इससे पहले बुधवार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के लिए बने अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए टैरिफ फैसलों को गैरकानूनी और अवैध बताया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत शक्तियों का अवैध रूप से इस्तेमाल करते हुए दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाया।
ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ कम से कम सात मुकदमे किए गए हैं और इसे चुनौती दी गई है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का फैसला दो मामलों से निकला है। इसमें एक मुकदमा पांच छोटे व्यवसायों के समूह से, और दूसरा 12 अमेरिकी राज्यों से आया था।
ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन के साथ व्यापक टैरिफ लगाए थे। साथ ही उन देशों के लिए उच्च दरों की घोषणा की जिनके साथ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा है। इसमें चीन और यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश शामिल हैं।
हालांकि, इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में मची हलचल के बीच कई देशों पर टैरिफ को अस्थायी तौर पर 90 दिनों के लिए रोकने का फैसला ट्रंप ने किया और कहा गया कि इस विषय पर दूसरे देशों से बातचीत के लिए ऐसा किया गया है।