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सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई है और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है।
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यह भूमि तेलंगाना सरकार द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए चिन्हित की गई है, जिससे पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी।
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पेड़ों की कटाई के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जानवरों और पक्षियों को भागते हुए देखा गया, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई और कहा कि 100 एकड़ भूमि को कैसे बहाल किया जाएगा, इसकी योजना बनानी होगी।
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न्यायमूर्ति गवई ने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तेलंगाना वन्यजीव वार्डन को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक किसी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए और मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
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हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस योजना का विरोध किया और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया।
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने छात्रों द्वारा दायर याचिका पर 24 घंटों के लिए रोक लगाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया कि वन्यजीवों के निवास वाली भूमि पर पेड़ों की कटाई से पहले उचित अध्ययन होना चाहिए।
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