कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को SC का नोटिस, कोर्ट की अवमानना ​​का दावा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए।

Supreme Court, PAHALGAM TERROR ATTACK

सुप्रीम कोर्ट। Photograph: (IANS)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के हिस्से को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अदालती अवमानना ​​की कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

SC ने मांगा नोटिस 

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कुशीनगर में मदनी मस्जिद का एक हिस्से को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक ढांचा नहीं गिराया जाएगा।

9 फरवरी को हुआ था बुलडोजर एक्शन 

कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ 9 फरवरी को बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिरा दिया था। इस घटना पर खूब हंगामा हुआ था और विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

मस्जिद तोड़ने का आदेश नगर पालिका की अधिशासी अभियंता मीनू सिंह ने दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है।

अजय राय ने कहा कि पहले बहराइच, फिर संभल और इसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा को पूरा करने के लिए किया गया। हाई कोर्ट का स्थगन आदेश आठ फरवरी को समाप्त होते ही प्रशासन ने अगले दिन रविवार को छुट्टी के दिन बुलडोजर चलवा दिया।

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