लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर वह जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें उन पर भारत और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया था।

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, जिससे वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया था

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था और सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को 10 दिन का समय देते हुए निर्देश दिया था कि वह इस विषय पर संशोधित रिपोर्ट पेश करे। सरकार द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। शिकायत में कहा गया था कि 'Backops Limited' नामक एक कंपनी 2003 में ब्रिटेन में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव के रूप में नामित थे।

स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी के सालाना दस्तावेजों में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 और राष्ट्रीयता ब्रिटिश दर्ज की गई है। यहां तक कि 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन पत्र में भी उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। हालांकि, अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।