राहुल गांधी Photograph: (आईएएनएस )
वाराणसी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक विवाद को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं। विवाद भगवान श्रीराम से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर राहुल के खिलाफ वाराणसी की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल राहुल गांधी ने श्रीराम को काल्पनिक और पौराणिक बताया था। शिकायतकर्ता ने इसे "हेट स्पीच" करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
यह मामला ब्राउन यूनिवर्सिटी, बोस्टन (अमेरिका) में 21 अप्रैल को दिए गए राहुल गांधी के एक संबोधन को लेकर है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर श्रीराम और उनसे जुड़ी घटनाओं को "मिथकीय और काल्पनिक" कहा था। शिकायत दर्ज कराने वाले वकील हरिशंकर पांडेय ने आरोप लगाया कि सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
19 मई को होगी सुनवाई
अधिवक्ता हरीशंकर पांडेय ने एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में यह शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की यह कथित टिप्पणी एक स्थानीय अखबार में पढ़ी थी।
अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और 19 मई को सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (जो वाराणसी निवासी हैं) को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
किन धाराओं में शिकायत?
शिकायत में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर समूहों में वैमनस्य फैलाना), धारा 351 (आपराधिक डराने-धमकाने), धारा 353 (सार्वजनिक शरारत भड़काने वाला बयान) और धारा 356 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीको भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। वादी का आरोप है कि यह केवल व्यक्तिगत बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का हिस्सा है, जिससे देश में धार्मिक वैमनस्य फैल सकता है।