राहुल गांधी को मानहानि केस में 26 जुलाई को पेश होने का आदेश, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मानहानि केस में 26 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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राहुल गांधी को मानहानि केस में 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश (फाइल फोटो)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मानहानि केस में राहुल गांधी को पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया है। राहुल गांधी को मामले में मंगलवार (2 जुलाई) को ही कोर्ट के सामने पेश होना था। हालांकि, वे पेश नहीं हुए। ऐसे में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से आखिरी बार मौका देने की मांग की।

राहुल गांधी के वकील ने संसद का सत्र चलने का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय की मांग की। कांग्रेस सांसद के वकील वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि आगे बजट भी पेश होना है। इसलिए थोड़ा समय और दिया जाए। इस पर विशेष जज शुभम वर्मा ने 26 जुलाई की तारीख तय की। जस्टिस शुभम वर्मा ने हिदायत दी कि यदि राहुल गांधी इस तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मानहानि का ये मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के इस केस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह केस 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से दर्ज कराया गया था। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

आरोपों के अनुसार राहुल गांधी ने तब कथित तौर पर ईमानदारी बनाए रखने का दावा करने के लिए भाजपा की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक ऐसी पार्टी ईमानदारी का दावा कर रही है जिसके अध्यक्ष हत्या के मामले में 'आरोपी' है। गांधी की इन टिप्पणियों के समय अमित शाह भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

पेशी के लिए जारी हो चुके हैं 12 समन

इसी मामले में पिछले साल भी पेशी के लिए नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान इस साल 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद भी 12 समन राहुल गांधी को पेश होने के लिए जारी हुए हैं, लेकिन वे नहीं पहुंचे।

लॉबीट (Lawbeat) वेबसाइट के अनुसार जमानत मिलने के बाद से राहुल गांधी 2 मार्च, 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून को पेश होने के 12 समन की अनदेखी कर चुके हैं। उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने उनकी ओर से बार-बार छूट के लिए आवेदन दायर किए हैं। राहुल गांधी 26 जून को भी पिछली सुनवाई के दौरान भी गैरहाजिर थे। अदालत के पूछने पर राहुल गांधी के वकील ने बताया कि उनका मुवक्किल लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के कारण उपस्थित होने में असमर्थ था।

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