नई दिल्ली: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से आज से पूछताछ शुरू होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को राणा की 18 दिनों की हिरासत मिली है। इससे पहल एनआईए ने तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसे एक विशेष बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट तक लाया गया। कोर्ट ने इसके बाद राणा को 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
राणा से एनआईए उन सभी पहलुओं पर जानकारी हासिल करना चाहती है जो भारत में आतंकवादी नेटवर्क और 26/11 हमले की साजिश से जुड़े हैं।
इससे पहले देर रात पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एनआईए के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ तहव्वुर राणा को कोर्ट लाए और अदालत के समक्ष रिमांड की मांग रखी। गुरुवार देर शाम तहव्वुर हुसैन राणा को औपचारिक रूप से एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर एनआईए ने राणा को गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। यह गिरफ्तारी वर्षों की कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों के बाद संभव हो पाई है। अमेरिका में तहव्वुर राणा द्वारा प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की तमाम कानूनी कोशिशें, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी अपील भी शामिल थी, असफल रहीं। इसके बाद उसे लॉस एंजेलिस से एक विशेष विमान में भारत लाया गया।
एनआईए और एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की। विमान से उतरने के उपरांत सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राणा को गिरफ्तार किया गया।
एनआईए ने कोर्ट में रखे सबूत
एनआईए ने हिरासत में पूछताछ की जरूरत की मांग कोर्ट से करते हुए कुछ सबूत भी रखे। सामने आई जानकारी के अनुसार राणा द्वारा भेजे गए ईमेल सहित कुछ और सबूत प्रस्तुत किए हैं। एनआईए ने कहा कि 2008 के हमलों के पीछे व्यापक साजिश को उजागर करने और साजिश में सहायता करने में उसकी विशिष्ट भूमिका की जांच करने के लिए उससे पूछताछ महत्वपूर्ण है।
राणा को विशेष गल्फस्ट्रीम जी550 विमान से भारत लाया गया, जो शाम 6 बजे दिल्ली में उतरने से पहले दुबई में कुछ देर के लिए रुका था। दिल्ली पहुंचने के बाद एनआईए ने औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया गया और फिर पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। वहां, उसे विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने एजेंसी की ओर से रखी गई 20 दिनों की मांग से इतर 18 दिनों की हिरासत प्रदान की।
कोर्ट में एनआईए का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र मान ने किया। वहीं राणा का प्रतिनिधित्व दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के पीयूष सचदेव और लक्ष्य धीर ने किया।
तहव्वुर राणा कौन है और क्या मामला है?
तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में जन्मा कनाडाई नागरिक हैं। वह 2008 के मुंबई आतंकी हमले का एक प्रमुख साजिशकर्ता है। इस हमले को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। मुंबई के अलग-अलग जगहों पर यह हमला किया गया था। इसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुंबई के कई प्रमुख स्थानों जैसे होटल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को भी निशाना बनाया गया था।
तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के अन्य पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर 26/11 के मुंबई हमलों की योजना बनाई थी। भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।