15 जून को होने वाली NEET PG की परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह परीक्षा पहले इसी साल 15 जून को दो पालियों में आयोजित होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2025 को अपने आदेश में कहा था कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना "मनमाना" और "अनुचित" है, क्योंकि अलग-अलग पालियों में प्रश्नपत्रों की कठिनाई के स्तर में अंतर हो सकता है। कोर्ट ने NBEMS को एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।
3 अगस्त को 9 से साढ़े 12 बजे तक होगा पेपर
NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों, इनविडिलेटर्स, सुरक्षा कर्मियों और तकनीकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। इसके लिए NBEMS ने अपने तकनीकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ मिलकर 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की तारीख प्रस्तावित की थी। कोर्ट ने गुरुवार को NBEMS के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 3 अगस्त 2025 को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी।
कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा
नीट पीजी 2025, में इस वर्ष 2,42,678 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पहले यह परीक्षा दो पालियों में 900 केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी। हालांकि, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो पालियों की व्यवस्था को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर एक समान नहीं हो सकता, जिससे उम्मीदवारों के बीच असमानता पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि NBEMS ने प्रत्येक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से 3,500 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों से 2,500 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में वसूले हैं, जिससे उनके पास पर्याप्त धनराशि है। कोर्ट ने कहा कि इस धन का उपयोग अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है ताकि एकल पाली में परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो सके।
एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी
बता दें कि नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत मांगी है। पहले नीट पीजी की परीक्षा 15 जून को दो शिफ्ट मे आयोजित होने वाली थी। इससे पहले परीक्षा को दो शिफ्ट में कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा था कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होगी और तमाम तरह की कठिनाईयां पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करें, अगर इसमें देरी होती है तो वो और समय लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
ऐसे में अपनी अर्जी मे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट मे परीक्षा कराने के लिए उसे और अधिक सेंटरों की तलाश करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा। एनबीई ने कहा है कि उसको टेक्निकल सपोर्ट टीसीएस देता है और उसने भी इतने कम समय में परीक्षा आयोजित कर पाने मे असमर्थता जताई है।
एनबीई ने कहा है कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराना एक बड़ा काम है। इसके लिए उसे 1000 से अधिक परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा। लगभग 250 से ज्यादा शहरों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फिर से खोलना होगा।
नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने में लगभग 60,000 मैन पॉवर की आवश्यकता
एनबीई ने आगे कहा कि इस परीक्षा को कराने में उसे एक बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 2.70 अच्छी गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इसके लिए समय की आवश्यकता होगी और परीक्षार्थियों को एक शहर से दूसरे शहर और में जाना पड़ सकता है।
एनबीई के मुताबिक एक शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने में लगभग 60,000 मैन पॉवर की आवश्यकता होगी, जिसमें कमांडिंग अधिकारी और सिस्टम ऑपरेटर से लेकर निरीक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, नेटवर्क ऑपरेटर व्यवस्थापक, सीसीटीवी कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन आदि शामिल होंगे।