दिल्ली में इस दिन होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव, सामने आ गई तारीख

दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। यह चुनाव 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मेयर महेश कुमार ने दी है।

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Civic Centre complex in Delhi

Civic Centre complex in Delhi Photograph: (Social Media)

दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। मेयर महेश कुमार ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला संभावित है।

बता दें, फिलहाल आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खिची दिल्ली के मेयर हैं। उन्हें पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में मेयर चुना गया था। करोल बाग के देव नगर वार्ड से AAP नेता महेश खिची ने बीजेपी के किशन लाल (शकूरपुर वार्ड) को केवल तीन वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया था। कुल 265 वोटों में से खिची को 133 वोट और किशन लाल को 130 वोट मिले थे जबकि 2 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था। 

आप के कई पार्षदों ने बीजेपी में 

हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद एमसीडी में उसके नामित विधायक की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा आप के करीब दो दर्जन पार्षद भाजपा के पाले में चल गए हैं। इस कारण भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार लिया है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार एमसीडी में 250 वार्ड में से 12 रिक्त हैं। भाजपा के पास 117 पार्षदों का समर्थन हैं, जबकि आप के पास 113 पार्षद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के आठ पार्षद हैं। वहीं, भाजपा के 7 सांसद और 11 विधायक हैं, जबकि आप के तीन सांसद (राज्यसभा) और तीन विधायक है। ऐसे में बीजेपी की जीत प्रबल दिख रही है।

एमसीडी में कैसे होता है मेयर का चुनाव?

एमसीडी एक्ट के मुताबिक, दिल्ली मेयर पद का कार्यकाल एक साल का होता है, जबकि पार्षदों का कार्यकाल पूर्ण रूप से 5 वर्ष का होता है। एमसीडी चुनाव होने के बाद सदन की पहली बैठक में मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले पार्टियों की ओर से अपने उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है। मेयर का चुनाव न केवल सीधे वोटर्स द्वारा किया जाता है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी इस प्रक्रिया में भागीदारी होती है। इन प्रतिनिधियों में सिर्फ नवनिर्वाचित पार्षद ही नहीं, बल्कि एक पूरा इलेक्टोरेल कॉलेज को भी शामिल किया जाता है जो दिल्ली के प्रथम नागरिक यानी मेयर का चुनाव करता है। साल 2015 तक दिल्ली के मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं था।

मेयर चुनाव में कौन-कौन डाल सकता है वोट?

इस बार परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड निर्धारित किए गए, जिसमें एक मेयर इसकी अध्यक्षता करेगा। एमसीडी में मेयर बनने के लिए 138 वोट मिलना जरूरी है। दिल्ली मेयर के चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के सात लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 14 मनोनीत विधायक इस मेयर चुनाव में वोट करेंगे।  

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