शराब घोटाला मामला: सीएम अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक लाख के मुचलके पर मिली जमानत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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Liquor scam case CM Arvind Kejriwal gets bail court rejects ED arguments of solid evidence bail

अरविंद केजरीवाल (फोटो- IANS)

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।

अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आदेश पारित किया। बता दें कि आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बेल रोकने के लिए ईडी ने पुख्ता सबूत का दिया था हवाला

ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए।

वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

इससे पहले 21 दिन के लिए केजरीवाल को मिली थी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था। (आईएएनएस)

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