चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपने चुटकुलों को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने सात अप्रैल तक कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत को मंजूरी दी है। 

सोशल मीडिया पर तमाम आलोचनाओं के बाद कामरा ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था और अग्रिम जमानत की मांग की थी। कामरा ने न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि वह तमिलनाडु में 2021 से रह रहे हैं और वहां के निवासी हैं।

कामरा ने कहा कि वह 2021 में मुंबई छोड़ वहां रहने लगे थे। इसके साथ ही कामरा ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है। 

मुंबई के शो में उपजे विवाद में कामरा की बढ़ी मुश्किलें

मुंबई के एक शो में कामरा द्वारा डिप्टी सीएम के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद कॉमेडियन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि, इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला कामरा के लिए थोड़ा राहत भरा है। इससे पहले इस विवाद को लेकर मुंबई पुलिस ने उन्हें दो बार समन भेजा है। 

ज्ञात हो कि मुंबई के खार इलाके में कामरा ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो किया था। इस दौरान कॉमेडियन ने एकनाथ शिंदे को लेकर एक पैरोडी गाना गाया था। इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना समर्थक गुस्से में आ गए और उन्होंने क्लब और होटल में जाकर तोड़फोड़ की। 

विवाद बढ़ने पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। 

इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद कॉमेडियन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और पीछे हटने से मना किया है। कामरा ने कहा "मैं माफी नहीं मांगूंगा।" इस संबंध में कामरा ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया।