चेन्नईः तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई और हिंदू मुन्नानी समूह के दो सदस्यों के खिलाफ हाल ही में मुरुगन भक्तों के सम्मेलन में दिए गए भाषणों के चलते आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह सम्मेलन 22 जून को हुआ था।
वनजीनानाथन नामक एक वकील ने दावा किया कि सम्मेलन के दौरान कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों के आधार पर के. अन्नामलाई, हिंदू मुन्नानी समूह के राज्य नेता कादेश्वर सुब्रमण्यम और मुन्नानी पदाधिकारी सेल्वाकुमार के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।
बीएनएसएस की धाराओं के तहत दर्ज मामला
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं 196 (1) (a), 299, 302, 353 (1) (2) के तहत अन्ना नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये धाराएं शत्रुता और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने को संदर्भित करती हैं।
इस शिकायत में कथित तौर पर यह कहा गया है कि कार्यक्रमों में दिए गए भाषणों और प्रस्तावों से सांप्रदायिक द्वेष भड़का। इसमें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी शामिल थे।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इसमें शामिल हुए भागीदारों ने कथित तौर पर मद्रास हाई कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया।
अन्नामलाई के खिलाफ पहले भी दर्ज हुए हैं मामले
के. अन्नामलाई के खिलाफ इससे पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2024 में अन्नामलाई और 900 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों पर बिना अनुमति लिए चेन्नई में 'ब्लैक डे' जुलूस निकाला था। अन्नामलाई और अन्य कार्यकर्ता कोयंबटूर विस्फोट के एक दोषी के अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे थे।
लोकसभा चुनाव 2024 में भी अन्नामलाई के खिलाफ दो मामले दर्ज हुए थे। अन्नामलाई पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई थी। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर तय समय से अधिक चुनाव प्रचार किया था।