नई दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नए चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति 17 फरवरी (सोमवार) को बैठक करेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। रिपोर्टों की मानें तो सीईसी के लिए 480 से अधिक उम्मीदवारों में से 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उच्च स्तरीय चयन समिति में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं। 

यह समिति कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति द्वारा प्रस्तावित पांच नामों में से एक को या अपनी पसंद के किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार शीर्ष पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं।

नए कानून के तहत पहली बार हो रही नियुक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून के प्रावधानों के तहत यह पहला मौका है जब CEC का चयन किया जाएगा। इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति के सदस्य होते हैं।

पिछली बार जब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, तब इस पैनल में केंद्रीय मंत्री के रूप में अमित शाह शामिल थे। इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर संशोधित कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई  राजीव कुमार के 20 फरवरी को पद छोड़ने के एक दिन बाद होगी।

कौन होगा अगला CEC?

नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त को पदोन्नत करने की परंपरा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई चयन प्रक्रिया के तहत सरकार को अन्य नामों पर भी विचार करना होगा।

62 वर्षीय ज्ञानेश कुमार, जो केरल कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब वह जम्मू-कश्मीर डिवीजन के प्रमुख थे।

नए चुनाव आयुक्त का भी होगा चयन

अगर कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, तो चयन समिति को एक नए चुनाव आयुक्त का भी चयन करना होगा। कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

नए CEC और EC की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्होंने भारत सरकार में सचिव स्तर के पद पर कार्य किया है और जिन्हें चुनाव प्रबंधन और संचालन का पर्याप्त अनुभव है।