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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर लोगों से 3।90 करोड़ रुपये ठगने के आरोपी अजय कुमार नैयर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ। हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है।
दरअसल, इस शातिर ठग ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक लेदर कारोबारी से 3 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी कर डाली। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन के नाम पर 90 करोड़ के फर्जी टेंडर का सपना दिखाकर करोड़ों ऐंठने वाले मुख्य आरोपी का नाम अजय कुमार नय्यर है। मंगलवार को कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों और भारी भरकम धोखाधड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
VIP कनेक्शन का झांसा
बता दें कि यह मामला जून 2020 में शुरू हुआ, जब जालंधर के एक व्यापारी को उसके परिचित ने अजय नय्यर से मिलवाया। खुद को गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर अजय ने उसे बताया कि वो राष्ट्रपति भवन के लिए लैदर की सप्लाई का टेंडर दिला सकता है, जिसकी कुल कीमत बताई गई 90 करोड़ रुपये। फिर एक कथित सरकारी अफसर शिकायतकर्ता की फैक्ट्री भी निरीक्षण करने पहुंचा। यहीं से शुरू हुआ करोड़ों का फरेब।
कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने अपने आईफोन में शिकायतकर्ता को 127 करोड़ का फर्जी डिमांड ड्राफ्ट दिखाया और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर नकद और ऑनलाइन मिलाकर करीब 3.9 करोड़ रुपये ले लिए।
तीन साल से जेल में आरोपी
अजय नय्यर के वकील ने दलील दी कि आरोपी पिछले 39 महीनों से जेल में है, केस की चार्जशीट आ चुकी है और कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो दिखाता हो कि उसके खाते में पैसे आए। हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील करुणेश शुक्ला और दिल्ली पुलिस ने इस दलील का विरोध किया।
अदालत ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं। आरोपी ने न सिर्फ सरकारी पद का दुरुपयोग कर लोगों को धोखे में डाला, बल्कि करोड़ों की अवैध वसूली भी की। ऐसे मामलों में अदालत को समाज के हित और न्याय की गरिमा को सर्वोपरि रखना होता है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी ने पुलिस पर गैरकानूनी गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जो 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।