BBC पर ईडी ने लगाया 3.44 करोड़ का जुर्माना, FEMA उल्लंघन का दर्ज हुआ था मामला

ईडी ने बीबीसी के तीन निदेशकों पर भी अलग-अलग 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बीबीसी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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दिल्ली में बीबीसी कार्यालय Photograph: (IANS)

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (बीबीसी) इंडिया के खिलाफ 3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ईडी की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। ईडी ने करीब दो साल पहले बीबीसी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। 

एजेंसी ने बीबीसी के तीन निदेशकों पर भी अलग-अलग 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ईडी ने फरवरी 2023 में नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वेक्षण के बाद ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों और मुनाफे के डायवर्जन के लिए कथित तौर पर नियमों के पालन नहीं करने के लिए मामला दर्ज किया था।

बीबीसी ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

इस पूरे मामले पर बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा, 'बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हम स्थित हैं। इस स्तर पर, न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई निर्णय आदेश प्राप्त हुआ है।'

प्रवक्ता ने कहा, 'किसी भी आदेश के प्राप्त होने पर हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगले कदम पर विचार करेंगे।'

बीबीसी के इन निदेशकों पर लगा है जुर्माना

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दूसरी ओर ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर एक अधिकारी ने बताया, 'बीबीसी इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा 15 अक्टूबर, 2021 से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, तीन निदेशकों - जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'

अधिकारी ने कहा, 'उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया, उसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी।'

कथित उल्लंघनों पर अधिकारी ने कहा, '18 सितंबर, 2019 को डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें सरकारी अनुमोदन के तहत डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई। हालाँकि, बीबीसी इंडिया, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों को अपलोड/स्ट्रीमिंग करने वाली कंपनी है, उसने अपने एफडीआई को 26 प्रतिशत तक कम नहीं किया और सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे 100 प्रतिशत पर ही जारी रखा।'

गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री के कुछ दिन बाद हुई थी कार्रवाई  

गौरतलब है कि आयकर विभाग की कार्रवाई 17 जनवरी, 2023 को ब्रिटिश प्रसारक द्वारा 2002 के गुजरात दंगों पर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के बाद हुई। 20 जनवरी को केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि इसे 'भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाला' पाया गया।

फरवरी 2023 में बीबीसी कार्यालयों में तीन दिनों के सर्वे के बाद आईटी विभाग ने कहा था कि उसे 'स्थानांतरण मूल्य निर्धारण दस्तावेज के संबंध में कई विसंगतियों' के बारे में पता चला है। इसमें यह भी कहा गया है कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और मुनाफा भारत में 'परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं' है।

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