दिल्ली HC ने कोचिंग सेंटर मौतों की जांच सीबीआई को सौंपी, एमसीडी-राज्य सरकार को लगाई फटकार

नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाके में अवैध निर्माण और अनधिकृत अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा (फोटो- IANS)

नई दिल्लीः पुराने राजेंद्र नगर में राऊ आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी जिसमें तीन यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की निगरानी में सीबीआई इस मामले की जांच करेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "घटना की प्रकृति को देखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो, यह अदालत जांच सीबीआई को सौंपती है।"

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नामित करने का भी निर्देश दिया जाता है।

मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि सब्सिडी की वजह से राज्य की आबादी बढ़ रही है। दिल्ली के प्रशासकों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। हर चीज मुफ्त नहीं हो सकती है। यहां अथॉरिटी बहुत हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं लेता है।

कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण कर इमारतें बन रही हैं। गिराने का आदेश देने पर छत में फुटबॉल के बराबर छेद करके छोड़ देते हैं। प्रशासनिक आर्थिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को दोबारा जांच की जरूरत है।

दिल्ली नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को क्या बताया?

दिल्ली नगर निगम कमिश्नर ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि इलाके में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर निवासियों और दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत होती है।

हाईकोर्ट ने एसयूवी चालक की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की

बेसमेंट में पानी भरने के आरोपी एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने एसयूवी चालक के खिलाफ कार्रवाई को अनुचित बताया। व्यवसायी मनुज कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने कोचिंग सेंटर से सटी सड़क पर अपना स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन लेकर निकले, जो बारिश के पानी से भर गया था। वाहन के निकलने से पानी बढ़ गया और इमारत के गेट टूट गए तथा बेसमेंट में पानी भर गया।

न्यायालय ने कहा, "शुक्र है कि आपने बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने के लिए चालान नहीं काटा, जिस तरह से आपने एसयूवी चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया।"

बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार होः कोर्ट

नगर निगम कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इलाके में अवैध निर्माण और अनधिकृत अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा है।

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया था और उसमें डूबकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए थे।

दिल्ली पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशराज सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।

--IANS इनपुट के साथ

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