नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ द्वारका में होर्डिंग लगाने के आरोप में ये आदेश दिए हैं। इन लोगों पर आरोप हैं कि होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर लोगों के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल कर रही थी।
इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 मार्च की समय सीमा तय की है।
सत्ता से बेदखली के बाद आया आदेश
कोर्ट का आदेश दिल्ली की सत्ता पर 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखली के कुछ हफ्तों बाद आया है। दिल्ली की सत्ता पर भाजपा ने 27 साल बाद वापसी की है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा सके। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली से केजरीवाल को हराया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नई दिल्ली आबकारी नीति के तहत लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कई महीने जेल में बिताने पड़े।
बीते दिनों दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2021-22 की आबकारी नीति के तहत दिल्ली को करीब 2,000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।
मोहल्ला क्लीनिक को लेकर लगाया था आरोप
पिछले हफ्ते दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार द्वारा संचालित मोहल्ला क्लीनिक को लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर "भ्रष्टाचार की दुकान" चलाने का आदेश दिया था।
सचदेवा की यह प्रतिक्रिया आप के वरिष्ठ नेता जैन द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली में भाजपा सरकार की 250 'मोहल्ला क्लीनिकों' को बंद करने की कथित योजना की कड़ी आलोचना करने के बाद आई है। जैन ने कहा था कि यह कदम शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को 'पंगु' कर देगा।