दिल्ली की अदालत ने NIA को तहव्वुर राणा की आवाज और हैंडराइटिंग सैंपल रिकॉर्ड करने की दी अनुमति

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने तहव्वुर राणा की आवाज और हैंडराइटिंग सैंपल रिकॉर्ड करने की अनुमति दी है। इसके लिए एनआईए द्वारा मांग की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने 12 दिनों की हिरासत को बढ़ाया था।

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एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा Photograph: (IANS)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को तहव्वुर राणा की आवाज और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की अनुमति दी है। तहव्वुर राणा साल 2008 में हुए मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता है।

उसे अप्रैल में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण किया गया। इसके बाद एनआईए को 18 दिनों की कस्टडी मिली थी जो कि 28 अप्रैल को 12 दिनों के लिए और बढ़ाई गई। 

एनआई द्वारा की गई थी मांग

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कोर्ट द्वारा 30 अप्रैल को यह अनुमति दी गई है। एनआईए के स्पेशल जज चंदरजीत सिंह ने यह फैसला दिया। एनआईए ने इसके लिए कोर्ट से मांग की थी। इससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने राणा की कस्टडी को 12 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था। 

राणा ने अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी और कोलमैन को भारत में इस हमले के लिए जगहों का निर्धारण करने के लिए कहा था। इसके लिए राणा ने उसे जरूरी कागजात और सुविधाएं मुहैया कराईं थी। 

राणा को साल 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वहां बंद था। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, हालांकि सफलता नहीं मिली। इस साल अमेरिका ने राणा के भारत प्रत्यर्पण पर मंजूरी दी। 

26/11 मुंबई हमला

राणा ने इसके खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया जिसके बाद उसे भारत लाया गया था। 26/11 को हुए इन आतंकी हमलों में करीब 166 लोग मारे गए थे।

पूरे मुंबई में आतंकियों की दहशत थी और यह करीब तीन दिनों तक चला था। इस घटना को 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था जिसमें से सिर्फ एक को जिंदा पकड़ा गया था। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को करीब तीन साल बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी।

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