दिल्लीः दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। यह आदेश शराब की दुकानों और शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार फरवरी में चार दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में मतदान से पहले और मतदान के दिन तीन से पांच फरवरी के बीच शराब की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जहां पर अल्कोहल मिलती है। इसके अलावा आठ फरवरी यानी मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
दिल्ली उत्पाद शुल्क आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) ने हाल ही एक गजट अधिसूचना जारी की थी। कमिश्नर द्वारा यह अधिसूचना उत्पाद शुल्क अधिनियम-2010 के तहत जारी की गई थी। इस अधिसूचना में दिल्ली की 70 विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया निर्णय
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, ” यह आदेश दिया गया है कि 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ होने वाले 48 घंटों के दौरान) और फिर विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन 8 फरवरी को ड्राई डे रहेगा।”
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस दौरान किसी भी शराब दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
इसमें यह भी कहा गया है कि गैर स्वामित्व वाले क्लब, सितारा (स्टार) होटल, रेस्तरां के साथ-साथ किसी अन्य के द्वारा भी चलाए जाने वाले होटल में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हैं।
5 फरवरी को होगा मतदान
दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा। वहीं, आठ फरवरी को मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं।
ये मतदाता किस पार्टी को जीत दिलाते हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और चुनावी मैदान में हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलीं थीं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आठ सीटें जीती थीं। कांग्रेस पिछले दो विधानसभा चुनावों में कोई भी सीट नहीं जीत सकी है।