कोर्ट में राजनीतिक भाषण न दें; कॉलेजियम पर भरी अदालत में वकील पर भड़के चीफ जस्टिस खन्ना

मंगलवार को वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सीजेआई खन्ना के सामने साल 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे, इसमें जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी।

Who is Justice Sanjiv Khanna going to be the next Chief Justice in place of DY Chandrachud?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना एक वरिष्ठ वकील पर भड़क गए। इस दौरान चीफ जस्टिस कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर सुनवाई कर रहे थे।

दरअसल, मंगलवार को वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सीजेआई खन्ना के सामने साल 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे, इसमें जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी।

इस दौरान नेदुम्परा ने सीजेआई से कहा, 'हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ से इसे तीन बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था लेकिन फिर भी।। इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी यह कहा है, और यही देश की जरूरत है। हम इसकी मांग करते हैं।'

वकील मैथ्यूज नेदुम्परा पर भड़के सीजेआई

इस पर भरी अदालत में सीजेआई संजीव खन्ना वकील मैथ्यूज नेदुम्परा पर भड़क गए। उन्होंने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकार लगाते हुए राजनीतिक भाषण देने से परहेज करने को कहा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, 'कृपया मेरे मुंह में शब्द न डालें और यहां अदालत में कोई राजनीतिक भाषण न दें।' 

याचिका स्वीकार करने से इनकार

गौरतलब है कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार को यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा 2015 के NJAC फैसले में पहले ही सुलझा लिया गया था। इसी मुद्दे को उठाने वाली रिट याचिका विचारणीय नहीं थी।

रजिस्ट्री ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से अनिवार्य रूप से NJAC फैसले की समीक्षा की मांग कर रहा था। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XV नियम 5 के आलोक में याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

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