नई दिल्ली: केंद्र सरकार संसद के जारी बजट सत्र में कल यानी बुधवार को लोक सभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। लोक सभा की बिजनेस एडवायजरी कमिटी (बीएसी) की मंगलवार को हुई बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय तय किया गया है। 

हालांकि, कांग्रेस ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की। संसद में मंगलवार को विपक्षी दलों की ओर से भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों से कई नेताओं ने विरोध में संसद से वॉकआउट किया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

वक्फ संशोधन विधेयक पर दोपहर से शुरू होगी चर्चा

सामने आई जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 12:15 बजे से वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। सरकार कल के सत्र में चर्चा के आखिर में विधेयक से जुड़े सभी सवालों और शंकाओं के जवाब देगी।

संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वे प्रश्नकाल के बाद संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। उन्होंने कहा, 'लोकसभा की बीएसी की बैठक में मैंने समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि कल 2 अप्रैल को हम वक्फ संशोधन विधेयक ला रहे हैं और इसके लिए हमें चर्चा के लिए समय आवंटित करना होगा...अंत में, इस बात पर सहमति बनी कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए कुल आठ घंटे का समय दिया जाएगा। इसे जरूरत पड़ने पर सदन की राय के बाद बढ़ाया जा सकता है।'

वक्फ संशोधन विधेयक पिछले साल हुआ था लोकसभा में पेश

वक्फ विधेयक पिछले साल 8 अगस्त को पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद से विपक्षी दल इस विधेयक के विरोध में हैं। कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी विधेयक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल विपक्षी नेताओं द्वारा भारी असहमति के बाद, वक्फ विधेयक को समीक्षा और चर्चा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था। 

समिति को विधेयक की जांच, उस पर और सहमति बनाने और चर्चा करने के बाद शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते तक रिपोर्ट देने को कहा गया था। संयुक्त समिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 

वक्फ बोर्डों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से दो विधेयक- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (रिपील) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किए गए थे। सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।