बेंगलुरुः कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश देते हुए कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के पदाधिकारियों के खिलाफ जबरन कोई कार्रवाई करने से राज्य पुलिस को रोक दिया है। यह आदेश उस एफआईआर के संदर्भ में आया है जो 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भीषण भगदड़ के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

हाईकोर्ट के आदेश से केएससीए के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम को अंतरिम राहत मिली है। तीनों अधिकारियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। जस्टिस एसआर कृष्णकुमार की एकल पीठ ने अगली सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित करते हुए यह राहत दी।

क्या है पूरा मामला?

4 जून की शाम आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की पहली आईपीएल जीत के जश्न में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। सोशल मीडिया पर आरसीबी के आधिकारिक अकाउंट्स से ‘फ्री एंट्री’ की जानकारी वायरल होने के बाद हजारों लोग गेटों पर एकत्र हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 घायल हुए।

इस मामले में कब्बन पार्क थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरसीबी फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए को दोषी ठहराया गया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धारा 105 (हत्या न होने वाला आपराधिक मानव वध), धारा 115 व 118 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 121 (सार्वजनिक सेवक को रोकने के लिए चोट पहुंचाना), धारा 190 (गैरकानूनी सभा के सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी), धारा 132 और 125 (12) (सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) शामिल हैं।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने और उसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना संचालित करने की जिम्मेदारी आरसीबी, डीएनए कंपनी और केएससीए की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फ्री एंट्री की भ्रामक जानकारी प्रसारित करने से भी भीड़ को भड़काया गया, जिससे यह हादसा हुआ।

एक पीड़ित ने भी दर्ज कराई FIR

इस हादसे में बचे एक शख्स ने भी कब्बन पार्क थाने में एक अलग एफआईआर दर्ज कराई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, रोलेन गोम्स नामक युवक ने कब्बन पार्क पुलिस थाने में आरसीबी फ्रेंचाइजी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को 4 जून को हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

चार लोग हिरासत में

घटना के बाद बेंगलुरु पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आरसीबी और इवेंट कंपनी डीएनए से जुड़े चार अधिकारियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, किरण कुमार (वरिष्ठ इवेंट मैनेजर), सुमंत और सुनील मैथ्यू (उपाध्यक्ष - व्यवसाय मामले) शामिल हैं। मैथ्यू डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे, जो विजय समारोह की प्रभारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है।

इस भगदड़ के बाद बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी. दयानंदा समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजनीतिक स्तर पर भी असर देखा गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव और एमएलसी के. गोविंदराज को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। हालांकि, सरकार ने इसके पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह फैसला भगदड़ की पृष्ठभूमि में लिया गया है।