अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

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आम आदमी पार्टी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो पहले ही संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

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विधायक अमानतुल्लाह खान ने याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि यह विधेयक मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्ता पर प्रहार करता है और अल्पसंख्यकों के प्रबंधन अधिकारों को कमजोर करता है।

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सरकार का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा।

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कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता पहले ही इस विधेयक के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं, इसे भेदभावपूर्ण और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया गया है।

विधेयक की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए, इसे समानता और धार्मिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया है।

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विवाद का एक मुख्य बिंदु वक्फ परिषद और इसके राज्य बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर है, जिसे कई नेताओं ने संविधान का उल्लंघन बताया है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भाजपा अपने बहुमत का उपयोग मुस्लिम अधिकारों को छीनने के लिए कर रही है।

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सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयक वक्फ बोर्ड को जवाबदेह बनाकर पारदर्शिता लाएगा और किसी मस्जिद या कब्रिस्तान को नहीं छुआ जाएगा।

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लोकसभा में वक्फ विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

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