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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
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मस्जिद समिति ने 19 नवंबर को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था।
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आरोप है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह मस्जिद 1526 ईस्वी में मंदिर के ध्वस्त होने के बाद बनाई गई थी।
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ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे मस्जिद समिति ने जल्दबाजी में कराया गया बताया।
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हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित मस्जिद के नीचे प्राचीन हरिहर मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था।
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मस्जिद के निर्माण का आदेश बाबर द्वारा मंदिर को ध्वस्त करके दिया गया था, यह दावा भी हिंदू पक्ष ने किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई थी, और कहा था कि जब तक मामला हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाता, ट्रायल कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत को बताया कि मस्जिद केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों में शामिल है, लेकिन इसे सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता।
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