रान्या राव को मिली जमानत Photograph: (इंस्टाग्राम)
बेंगलुरुः एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) और उनके सहयोगी तरुण राजू को गोल्ड स्मगलिंग मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने उन पर कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं।
यह मामला तीन मार्च को सामने आया था जब रान्या राव को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वह सोना दुबई से स्मगलिंग करके लाई हैं।
अदालत द्वारा रान्या के रिहाई के लिए दो शर्तें भी लगाई हैं और इसके लिए दो लाख का बांड भी भरने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने रान्या और राजू दोनों को देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है और ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की संलिप्त न होने का आदेश भी दिया है।
हाई कोर्ट का किया था रुख
इस मामले में रान्या ने हाई कोर्ट का भी रुख किया था। लेकिन 26 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं, 14 और 27 मार्च को इकॉनामिक ऑफेंसेस एंड सेशन कोर्ट की स्पेशल अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। वहीं इस मामले में सह आरोपी तरुण राजू की जमानत याचिका भी सात अप्रैल को खारिज कर दी थी। तरुण राजू एक अमेरिकी नागरिक है।
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इस बीच रान्या के वकील ने डीआरआई पर दस्तावेजों में हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। रान्या के वकील ने तर्क दिया कि अपराध समझौता योग्य हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने COFEPOSA अधिनियम के तहत रान्या के खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया।
COFEPOSA अधिनियम, 1974
COFEPOSA अधिनियम, 1974 में आया था और इसे तस्करी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। रान्या राव के पास से जो सोना जब्त किया गया था उसकी कीमत अधिकारियों ने करीब 12.50 करोड़ रुपये आंके हैं। जांच में यह भी पता चला है कि 2023 से 2025 के बीच रान्या 34 बार दुबई गईं।
उसकी यात्रा विवरणों को देखकर सोने की तस्करी के नेटवर्क में शामिल होने का संदेह पैदा हुआ था। इसके बाद एक्ट्रेस के घर पर छापेमारी की गई और उनके घर से 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई।
इसके बाद रान्या पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 और 135 के तहत आरोप लगाए गए।