कुंभ में भी हादसे हुए...;काफिले में हुई मौत के मामले में कोर्ट से जगन मोहन रेड्डी को राहत

कोर्ट ने रेड्डी और अन्य नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस से अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है।

JAGAN MOHAN REDDY IN LIQUOR CASE SCAM WORTH 3500, YSRCP

जगन मोहन रेड्डी Photograph: (IANS)

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को गुंटूर में पार्टी प्रमुख की रैली के दौरान एक YSRCP समर्थक की मौत के मामले में अंतरिम राहत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देते हुए अदालत ने कहा, "सभी सावधानियों के बावजूद, कुंभ मेले में भी हादसे होते रहे।" 18 जून को रैली के दौरान पलानाडु जिले के सतनापल्ले में जगन मोहन रेड्डी के काफिले में शामिल एक वाहन ने सी सिंगय्या (53) को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा कार की पहचान जगन रेड्डी की कार के रूप में किए जाने के बाद, उनकी कार को जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा, वाईएसआरसीपी प्रमुख और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसी दिन दर्ज की गई एफआईआर में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने कुंभ का उदाहरण दिया

तेलेगु वेबसाइट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अगर कार दुर्घटना होती है, तो आप कार में बैठे लोगों के खिलाफ कैसे मामला दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "आप कैसे दुर्घटना के लिए यात्रियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि कुंभ मेले में भी काफी सावधानियां बरतने के बाद भी भगदड़ मच गई थी।" रेड्डी ने अपने ऊपर दर्ज मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया है।

क्या है कार्यकर्ता की मौत का मामला?

18 जून को रेड्डी काफिले के साथ रेंटापल्ला जा रहे थे। रास्ते में YSR समर्थक सड़क किनारे रेड्डी का स्वागत करने के लिए एकत्र थे। तभी 65 वर्षीय चीली सिंगय्या काफिले के वाहन से टकराकर घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने सिंगय्या की पत्नी की शिकायत पर रेड्डी, उनके चालक रमना रेड्डी, निजी सहायक नागेश्वर रेड्डी, पूर्व सांसद वीईवी सुब्बारेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया और पूर्व मंत्री विदाला रजनी के खिलाफ एफआईआर  दर्ज की।

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